किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कारावास की सजा

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कारावास की सजा


नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट सत्यानन्द उपाध्याय ने अभियुक्त राजेश गौड़ को दस साल की कठोर कैद एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। अभियुक्त गोरखनाथ क्षेत्र के विस्तारनगर बरगदवा का रहने वाला है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजेन्द्र सिंह एवं रणविजय सिंह का कहना था कि वादिनी ने 19 अप्रैल 2013 को गोरखनाथ थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियुक्त ने वादिनी की नाबालिग लड़की को धोखे से अपने प्रेम प्रपंच की जाल में फंसा लिया। वह शादी का झांसा देकर उसके साथ छह माह से दुष्कर्म कर रहा है। अदालत ने पत्रावली में उपलष्ध तथ्यों एवं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ जुर्म सिद्ध पाया और उसे दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।